अलग रहने का उचित कारण हो तो पत्नी गुजारा-भत्ता की हकदारः इलाहाबाद हाईकोर्ट
प्रयागराज (आलोक गुप्ता). इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी के पास पति से अलग रहने के ठोस और न्यायोचित कारण हैं, तो वह भरण-पोषण पाने की पात्र बनी रहती है। अदालत ने इस मामले में पति की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए … Continue reading अलग रहने का उचित कारण हो तो पत्नी गुजारा-भत्ता की हकदारः इलाहाबाद हाईकोर्ट
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