भदोही (संजय सिंह). नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले मेंअदालत ने आरोपी को सालभर के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला सुरियावां थाना क्षेत्र का है। दस अगस्त, 2023 को नाबालिग से छेड़खानी की शिकायत मिली थी। आरोप लगाया गया था कि स्कूल आते-जाते समय नाबालिग के साथ मनमानी की गई। शिकायत पर जानलेवा धमकी मिली। पुलिस ने धारा-354, 354(घ), 504, 506 व 11/12 पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज किया और साक्ष्य संकलित करते हुए आरोपपत्र प्रेषित किया।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) कौलेश्वरनाथ पांडेय ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप शुक्रवार को न्यायाधीश मधु डोगरा (विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो) ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी अभियुक्त मनीष कुमार गौतम पुत्र नंदलाल गौतम (निवासी ग्राम घोरहा, सुरियावां) को सालभर के साधारण कारावास की सजा से दंडित का है।