कुख्यात गो तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर की दस करोड़ की प्रापर्टी कुर्क
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कुर्की की कार्रवाई
प्रयागराज (आलोक गुप्ता). कुख्यात माफिया (IR-05), गो-तस्कर व हिस्ट्रीशीटर अपराधी मोहम्मद मुजफ्फर की कुल 10 करोड़ रूपये कीमत की अचल संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क कर लिया गया। सोमवार को संपत्तिकुर्क करने पहुंची पुलिस टीम ने बाकायदा डुग्गी पिटवाकर इस बात की घोषणा की और कुर्क की गई संपत्ति पर कुर्की का बोर्ड भी लगवाया।
धूमनगंज के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि सोमवार को एसपी सिटी, सीओ सिटी (द्वितीय), एसडीएम चायल (कौशांबी) की अगुवाई में राजस्व टीम की मौजूदगी में उक्त कुर्की की कार्रवाई को अंजम दिया गया। इसके तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत पूरा मुफ्ती (कौशांबी) मेंनामजद अभियुक्त मोहम्मद मुजफ्फर पुत्र स्व. मुख्तार अहमद (निवासी बेगम बाजार, पूरामुफ्ती मूल निवास ग्राम चफरी, नवाबगंज, प्रयागराज) द्वारा अवैध तरीके से अर्जित धन से अपने भाई मोहम्मद अकरम व उसकी पत्नी गुलिस्ता बानो के नाम से संपत्ति खरीदी।
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यह संपत्ति कौशांबी जनपद के चायल तहसील में थी। इस अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया। इसकी बाजारू कीमत दस करोड़ रुपये आंकी गई है। कुर्क की गई संपत्ति में खाता संख्या 571, रक्बा 0.6678 हेक्टेयर (भीटी, देवमाफी, चायल, कौशांबी), खाता संख्या 376 व 377, रक्बा 14.5 बिस्वा (भीखनपुर, चायल, कौशाबी) और खाता संख्या 73, गाटा संख्या 112, रक्बा पांच बिस्वा (भीखनपुर, चायल, कौशांबी) शामिल है।
पूर्व में पांच अगस्त को मोहम्मद मुजफ्फर के सगे भियों की छह संपत्ति (जिनकी कीमत 4.85 करोड़ रुपये है), 16 सितंबर को बेलानगर साईं मंदिर कालोनी में दो अचल संपत्ति (कीमत 11.5 करोड़ रुपये) को कुर्क किया जा चुका है। इसके अलावा मोहम्मद मुजफ्फर के द्वारा बनाई गई अन्य अचल संपत्ति की खोजबीन की जा रही है। मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, चंदौली और कौशांबी में कुल 31 प्रकरण दर्ज हैं। कुर्की की कार्रवाई के दौरान एसडीएम चायल, सीओ सिटी (द्वितीय), प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मौर्य, एसओ पूरामुफ्ती ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, चौकी प्रभारी महंगांव भी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे।