अपराध समाचार

बालिका की आबरू लूटने वाले को सात साल की कैद

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). नाबालिग से बलात्कार के मामले में अदालत ने अभियुक्त को सात साल की कठोर कैद के साथ-साथ 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

यह मामला जनपद के औराई थाना क्षेत्र का है। औराई पुलिस ने बताया कि उक्त मामले में  तहरीर के आधार पर धारा 363, 366, 368, 376 एवं 3/4 पास्को एक्ट में केस दर्ज किया था। मामले की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

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विशेष लोक अभियोजक कमलेश्वरनाथ पांडेय ने बताया कि उपरोक्त अभियोग में न्यायालय (पास्को एक्ट) द्वारा अभियुक्त  विजय गिरि पुत्र भोलानाथ (निवासी टिगरी, बनकट, थाना बरसठी, जिला जौनपुर) को धारा 363, 366, 368, 376 में सात साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 16 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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