भदोही (संजय सिंह). जिला उपभोक्ता आयोग ने ट्रैक्टर दुर्घटना के एक मामले में परिवादी को मरम्मत क्लेम के रूप में 1,11,858 रुपये का चेक सौंपा। जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि रणजीत सिंह पुत्र स्व. दुखी सिंह (पूरे गोसाईदास, ज्ञानपुर) के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग की न्याय पीठ द्वारा शाखा प्रबंधक युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भदोही और मंडलीय प्रबंधक युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस वाराणसी के विरुद्ध 20 नवंबर, 2023 को निर्णय पारित किया गया था।
आयोग ने आदेश दिया था कि विपक्षी, परिवादी को बीमित ट्रैक्टर के दुर्घटना होने पर मरम्मत का बीमा क्लेम के रूप में 109236 रुपया दो माह के अंदर अदा करें, साथ ही उपभोक्ता अदालत में अपने आदेश में युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को सचेत किया था कि यदि विपक्षी युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी दो माह के अंदर आदेश का अनुपालन करने में विफल रहती है तो निर्णय और आदेश की तिथि से वास्तविक भुगतान तक 12% वार्षिक साधारण ब्याज भी परिवादी प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश के अनुपालन में युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के पैनल अधिवक्ता अजय कुमार सिंह के द्वारा निर्णय की समस्त धनराशि ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग के पक्ष में जमा कर दी गई, जिसे जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे और सदस्य दीप्ती श्रीवास्तव के द्वारा परिवादी रणजीत सिंह को रुपया 1,11,858 रुपये का अकाउंट पे चेक सौंपकर वाद को निस्तारित कर दिया गया।