माफिया विजय मिश्र की एक और संपत्ति होगी कुर्क, मिर्जापुर में चिह्नित की गई है 10.92 करोड़ की प्रापर्टी
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). पेशेवर माफिया विजय मिश्र के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का क्रम अनवरत जारी है। पुलिस-प्रशासन ने विजय मिश्र की लगभग छह हेक्टेयर भूमि कुर्की के लिए चिह्नित की है। मिर्जापुर जनपद के लालगंज में स्थित उक्त प्रापर्टी की कुर्की के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश भी जारी कर दिया है। एसपी डा. अनिल कुमार ने बताया कि शीघ्र ही उक्त अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। इस संपत्ति की बाजारू कीमत 10.92 करोड़ रुपये है। एसपी ने बताया कि कुर्की की कार्रवाई को अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।
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पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार ने बताया कि व्हाइट कालर क्रिमिनल विजय मिश्र द्वारा अपने प्रभाव का प्रयोग कर अपने परिजनों के कई स्थानों पर अचल संपत्ति औने-पौने दामों पर क्रय की गई है। इसमें से कई संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। यह कार्रवाई आगे भी जारी है। इसी क्रम में अपराध संख्या 109/2022, धारा-3 (1) गिरोहबंद एवं समाज विरोधी किया-कलाप (निवारण) अधिनियम, थाना गोपीगंज के अभियुक्त विजय कुमार मिश्र पुत्र स्व. रामदेव मिश्रा (निवासी खपटिहा, हंडिया, प्रयागराज, हाल पता कौलापुर, गोपीगंज) से जुड़ी एक प्रापर्टी चिह्नित की गई थी।
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एसपी ने बताया कि विजय मिश्र ने मिर्जापुर जनपद के तहसील लालगंज, मौजा भूसी पथरहा में गाटा संख्या 83ग, क्षेत्रफल 6.6260 हेक्टेयर (26 बीघा, चार बिस्वा) गैंग के सक्रिय सदस्य व बेटे विष्णु मिश्र व बहू रूपा मिश्रा, अपने सगे समधी रमेशचंद्र मिश्र के नाम से रजिस्ट्री कराई थी, ताकि अवैध धन को वैध रूप दिया जा सके। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत ₹10,92,71,000/- (दस करोड़, बानबे लाख, इकहत्तर हजार रूपये) है।
आपराधिक कृत्यों के अर्जित धन से क्रय की गई उक्त संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट भदोही गौरांग राठी द्वारा धारा-14(1), गिरोहवन्द एवं समाज विरोधी किया-कलाप (निवारण) अधिनियम राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है। चिन्हित माफिया के विरुद्ध हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, मारपीट, संपत्ति हड़पने, जालसाजी, रंगदारी सहित गंभीर अपराधों के कुल 83 अभियोग पंजीकृत हैं।