अपराध समाचार

गैर इरादतन हत्या के दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की कैद, 30-30 हजार जुर्माना

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). गैर इरादतन हत्या (culpable homicide) के दो अभियुक्तों को न्यायालय ने 10-10 वर्ष कठोर कारावास और 3030 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा ( imprisonment) सुनाई है। उक्त प्रकरण में चौरी पुलिस ने धारा-147, 323, 504, 304,149 का केस दर्ज किया था। मामले में विवेचना के बाद आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

विशेष लोक अभियोजक की पैरवी के फलस्वरुप 20 दिसंबर, मंगलवार को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गैर इरादतन हत्या के दोषी सकल नारायण सिंह पुत्र उमराव सिंह और मोहन सिंह पुत्र रामप्यारे सिंह (निवासीगण जोगीपुर, थाना चौरी) को धारा-304 के तहत 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Also Read: रेलवे ट्रैक के किनारे मिला युवक का शव, करंट से मौत की आशंका

Also Read: कम लागत में कर सकते हैं ओयस्टर मशरूम का उत्पादनः आलोक सिंह

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button