गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा, 20 हजार जुर्माना
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला औराई थाने का है। औराई पुलिस ने धारा-304 के तहत केस दर्ज किया था। मामले की विवेचना, साक्ष्य संकलन के पश्चात पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज उपरोक्त मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा गैर इरादतन हत्या के दोषी अभियुक्त मनोज कुमार मिश्र उर्फ नन्हका पुत्र स्व. रमाशंकर मिश्र उर्फ छब्बा (निवासी भवानीपुर, थाना औराई) को धारा- 304 के तहत आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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