नाबालिग को फुसलाकर भगाने के आरोपी को दो साल की कैद
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को न्यायालय ने दो साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला भदोही थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म के संबंध में पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा- 363, 366, 376 व 3/4 पाक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। मामले में विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया। मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक डा. अश्वनी कुमार मिश्र ने बताया कि सोमवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वारा उक्त प्रकरण में दोषसिद्ध अभियुक्त मोनू उर्फ शाह आलम पुत्र इस्राइल (निवासी रामसहायपुर, भदोही) को दो वर्ष के कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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