ऑपरेशन कन्विक्शनः हत्यारोपी को आजीवन सश्रम कारावास, 60 हजार का अर्थदंड
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). आपसी रंजिश में हत्या करने और उसके बाद साक्ष्य मिटाने के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह प्रकरण जनपद के गोपीगंज थाना क्षेत्र के जौहरपुर गांव से संबंधित है।
ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के लखनो, टकटैया (हाल पता जौहरपुर, गोपीगंज) की रहने वाली रीमा देवी पत्नी रमेशचंद्र ने मुकामी पुलिसको तहरीर देते हुए बताया कि उनके पति रमेशचंद्र पुत्र बब्बूलाल, जो पेशे से ड्राइवर हैं, की रंजिशन हत्या करदी गई। आरोपित किया कि अजय यादव (निवासी इनारगांव, कोइरौना) टाटा मैजिक किराए पर लेकर गया था, इसके बाद से उसके पति वापस नहीं लौटे। आरोप लगाया कि अजय यादव ने हत्या कर लाश छिपा दी और वाहन को छिपा दिया।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 302, 201 व 3(2)V SC/ST ACT का केस लिखा और जांच शुरू की। नामजद अजय कुमार यादव पुत्र राजकुमार यादव से पूछताछ की गई, जिसमें मामले का खुलासा हुआ। अभियुक्त की निशानदेही पर ग्राम बसही (कोइरौना) से सड़क के किनारे झाड़ियों से रमेशचंद्र का शव बरामद किया गया। इसके अलावा आलाकत्ल भी पुलिस ने कुछ दूरी से बरामद किया।
जांच में अजय यादव के द्वारा हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने रमेशचंद्र का वाहन एनएच राजा तालाब से रिंग रोड की तरफ जाने वाली सर्विस रोड के किनारे सीएनजी पेट्रोल पंप के पास से बरामद किया।
विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शुक्ल ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) असद अहमद हाशमी द्वारा आपसी रंजिश में हत्या कर साक्ष्य मिटाने के दोषी अभियुक्त अजय कुमार यादव पुत्र राजकुमार यादव को दोषी करार दिया गया। आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास व 60 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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