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सड़कों की स्वीकृति से वंचित रह गया भदोही, इंट्रेस्टेड नहीं हैं अधिशाषी अभियंता

जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण तलब करते हुए तीन दिन की दी मोहलत

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana) फेज-3 में सड़कों की स्वीकृति कराने में अधिशासी अभियंता (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) द्वारा रूचि नहीं लिए जाने के कारण जनपद सड़कों की स्वीकृति से वंचित रह गया। इस संबंध में अधिशासी अभियंता को स्पष्टीकरण एवं दोषी अधिकारी कर्मचारियों की नामों की सूची तीन दिवस के अंदर प्रस्तुत करने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है।

इसी क्रम में समीक्षा बैठक के कार्यवृत्ति के अनुपालन में कस्तूरबा गॉधी बालिका परिसर ज्ञानपुर में एकेडमिक ब्लाक एवं हास्टल कार्य के निर्माण में प्रयुक्त ईंट की गुणवत्ता खराब पाए जाने के संबंध में अधिशासी अभियंता आवास विकास परिसर प्रयागराज को तत्थ्यपरक स्पष्टीकरण तीन दिन के अंदर देने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है।

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इसी क्रम में नगर पालिका परिषद भदोही में 100 बेडके बालिका छात्रावास के निर्माण कार्य में प्रयुक्त ईंट की गुणवत्ता खराब पाए जाने के संबंध में सहायक अभियंता (राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 मंडल, मिर्जापुर) को तत्थ्यपरक स्पष्टीकरण तीन दिन के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है।

इसी क्रम में शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता के विकास कार्यक्रमों की माह सितंबर, 2022 का प्रगति विवरण त्रुतिपूर्ण उपलब्ध कराने के कारण उपनिदेशक कृषि को निर्देशित किया गया कि संबंधित अवर अभियंता का माह अक्टूबर, 2022 का वेतन अवरूद्ध करते हुए स्पष्टीकरण तीन दिवस में उपलब्ध कराएं।

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पूर्वांचल विकास निधि योजना के 6 माह बीत जाने के पश्चात् भी कुल 15 आवंटित कार्य भौतिक प्रगति शून्य है। समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि टेंडर में विलंब होने के कारण कार्य समय से प्रारंभ नहीं हो सका है, जिस कारण भौतिक कार्य शून्य है। उक्त स्वीकृति 15 कार्यों के टेंडर और कार्य प्रारंभ में विलंब के संबंध में जांच के लिए वरिष्ठ कोषाधिकारी धमेन्द्रपति त्रिपाठी व अधिशासी अभियंता (लोनिवि) एसबी राव टीम का गठन किया गया है।

गठन टीम को निर्देशित किया कि गया कि टेंडर एवं कार्य प्रारंभ में विलंब तथा अन्य अन्य बिन्दुओं पर जॉच आख्या कर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। उपरोक्त सभी प्रकरणों में स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने में संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाएगी। जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

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