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सुप्रीम कोर्टः पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के लिए एसएसपी फिरोजपुर जिम्मेदार

नई दिल्ली (the live ink desk). पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की सुरक्षा में हुई चूक (Lapse in security) के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसएसपी फिरोजपुर (SSP Ferozepur) को जिम्मेदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कही है।

बताते चलें कि पंजाब विधानसभा चुनाव (Election) के दौरान, यानी इसी साल 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब (Punjab) का दौरा किया था। इस दौरे में प्रधानमंत्री पंजाब को कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री के काफिले को पंजाब के फिरोजपुर रोड के फ्लाईओवर पर काफी देर तक खड़ा रहना पड़ा था। यह इलाका पाकिस्तान से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही है। फिरोजपुर रोड के फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री को काफी देर ठहरना पड़ा, जिससे उनकी जान को खतरा पैदा हो गया था। हालांकि कमांडो के सुरक्षा दस्ते ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था और जैसे-तैसे प्रधानमंत्री को अपना यह दौरा बीच में ही रद्द कर वापस नई दिल्ली लौटना पड़ा था।

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इस लापरवाही की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक जांच कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट पूरी करके सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है।

सुप्रीम कोर्ट ने फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में घोर लापरवाही और चूक के लिए फिरोजपुर के एसएसपी को जिम्मेदार ठहराया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिरोजपुर के एसएसपी अपनी ड्यूटी निभाने में असफल रहे, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला सड़क पर खड़ा रहा।

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मुख्य न्यायाधीश एन बी रमन्ना ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा, फिरोजपुर एसएसपी सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने में असफल रहे। वह अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा पाए। पीएम के पहुंचने से पहले उनके पास पर्याप्त समय था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, एसएसपी फिरोजपुर आदेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री के गुजरने वाले रूट को क्लीयर नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी गवाहों, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस को और प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। अदालत ने कहा, पुलिस को और संवेदनशील बनने की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम भारत सरकार को यह आदेश भेजेंगे। सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामलों और इस तरह के अन्य पहलुओं पर भारत सरकार ही फैसला करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसमें पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा अगुवाई कर रहे थे।

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