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अधिवक्ता रोशनजहां का लाइसेंस सस्पेंड, दस साल तक नहीं कर सकेंगी वकालत

प्रयागराज (आलोक गुप्ता). सात मुकदमों की जानकारी छिपाने समेत कई अन्य मामलों को लेकर बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश ने अधिवक्ता रोशनजहां (Advocate Roshan Jahan) का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। अनुभाग अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक महिला अधिवक्ता रोशनजहां अगले दस साल तक भारत में कहीं परभी वकालत नहीं कर सकेंगी।

अधिवक्ता रोशनजहां सिद्दीकी राजापुर के साहिल कालोनी की रहने वाली हैं। बार काउंसिल के द्वारा यह आदेश पांच अगस्त, 2023 को एक मामले की सुनवाई के बाद दिया गया है। म्यौराबाद के निवासी मुशीर अहमद सिद्दीकी पुत्र स्व. मुनीर अहमद सिद्दीकी की तरफ से धारा 35 अधिवक्ता अधिनियम 1961 का हवाला देते हुए शिकायत की गई थी कि साहिलकालोनी, राजापुर की रहने वाली अधिवक्ता रोशनजहां के द्वारा पंजीकरण फार्म में तथ्यों को छिपाया गया।

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रोशनजहां (Advocate Roshan Jahan) के खिलाफ सात आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके अलावा रोशनजहां ने सदैव विधि व्यवसाय के आचरण के खिलाफ कार्य किया है। विपक्षी मुशीर अहमद सिद्दीकी के द्वारा रोशनजहां के मूल अभिलेखों की भी जांच कराने की मांग की है। आरोप लगाया है कि विधि व्यवसाय की आड़ में अधिवक्ता रोशनजहां के द्वारा जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा व गांजा-चरस का कारोबार किया जा रहा है। रोशनजहां पर फर्जी केस दर्जकरवाने और ब्लेक मेल करने का भी आरोप है।

उक्त शिकायत को गंभीरता सेलेते हुए बार काउंसिल ने रोशनजहां (Advocate Roshan Jahan) का लाइसेंस अगले दस साल के लिए सस्पेंड कर दिया है, इसके साथ ही आदेश की कापी राज्य विधिज्ञ परिषद को भेज दी गई है।

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