भदोही (संजय सिंह). नाबालिग के साथ छेड़खानी व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से यौन उत्पीड़न करने के दोषी अभियुक्त को पांच साल सश्रम कारावास की सजा व सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
यौन उत्पीड़न का यह मामला ज्ञानपुर थाना क्षेत्र का है। नाबालिग के साथ छेड़खानी व मोबाइल के माध्यम से यौन उत्पीड़न करने के मामले में धारा-354क, 504, 506 व 9m/10 व 11/12 पॉक्सो एक्ट में केस लिखा गया था।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) कौलेश्वरनाथ पांडेय ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश मधु डोगरा द्वारा नाबालिग के साथ छेड़खानी करने व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से यौन उत्पीड़न करने के दोषी अभियुक्त रविशंकर गौतम पुत्र सत्यनारायण (निवासी कंसापुर, ज्ञानपुर) को पांच वर्ष कठोर कारावास व ₹7,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।