बाहुबली विजय मिश्र को 2.5 साल की कठोर सजा
शस्त्र निरस्तीकरण का आदेश तामीला कराने के बाद भी शस्त्र समेत फरार होने का मामला, अदालत ने अर्थदंड भी लगाया
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). खनन माफिया व कुख्यात गैंगस्टर विजय मिश्र (gangster vijay mishra) को 2.5 साल के कठोर कारावास व अर्थदंड (2.5 years rigorous imprisonment and fine) की सजा सुनाई गई है। विजय मिश्र पर शस्त्र निरस्तीकरण के बावजूद असलहा लेकर फरार होने का आरोप है।
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प्रयागराज जनपद के हंडिया थाना क्षेत्र के खपटिहा निवासी (हाल पता कौलापुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही) विजय मिश्र के विरुद्ध वर्ष 2011 में शस्त्र निरस्तीकरण आदेश तामीला के कराया गया था। उक्त आदेश के तामीला होने के उपरांत भी विजय मिश्र शस्त्र को अपने साथ लेकर फरार हो गए। उक्त मामले में गोपीगंज थाने में धारा-25/30 शस्त्र अधिनियम, मु0नं0- 803/2011 में भदोही पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना, साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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सहायक अभियोजन अधिकारी मुकेश कुमार मिश्र ने बताया कि सोमवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ज्ञानपुर भदोही) द्वारा दोषी चिन्हित विजय मिश्र को धारा 25 शस्त्र अधिनियम में दो साल की कठोर सजा और ₹10,000 का अर्थदंड लगाया गया है। इसी तरह धारा- 30 शस्त्र अधिनियम में 06 माह कठोर कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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बताते चलें कि चिन्हित माफिया विजय मिश्र के विरुद्ध हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, मारपीट, संपत्ति हड़पने, जालसाजी, रंगदारी सहित गंभीर अपराधों के कुल 83 अभियोग पंजीकृत हैं। विजय मिश्र, उनकी परिवारीजनों व रिश्तेदारों के खिलाफ करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्तीकरण (कुर्की) की कार्रवाई की जा चुकी है। विजय मिश्र इस समय इस समय आगरा जेल में निरुद्ध हैं।