मध्य प्रदेश में कुर्क की गई माफिया विजय मिश्र की दस करोड़ की जमीन
भदोही और रीवा पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से की कुर्की कार्रवाई
माफिया विजय मिश्र ने अपने बेटे विष्णु के नाम करवाया था बैनामा
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). जेल में निरुद्ध बाहुबली विजय मिश्र के खिलाफ लगातार कुर्की की कार्रवाई जारी है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अचल संपत्ति की कुर्की करने के बाद अब भदोही पुलिस ने गैर प्रांतीय संपत्तियों पर नजर गड़ा दी है। इसी क्रम में अब भदोही पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में स्थित आठ एकड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया है। यहसंपत्ति विजय मिश्र ने अपने बेटे विष्णु मिश्र के नाम बैनामा करवाया था। इसकी बाजारू कीमत दस करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।
पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 109/2022, धारा-3(1) गिरोहबंद एवं समाज विरोधी किया-कलाप (निवारण) अधिनियम के तहत गोपीगंज थाने में नामजद सफेदपोश माफिया विजय कुमार मिश्र पुत्र स्व. रामदेव मिश्र (निवासी खपटिहा, हंडिया, प्रयागराज, हाल पता कौलापुर, गोपीगंज, भदोही) ने नाजायज तरीके से अपने बेटे विष्णु मिश्र के नाम पर ग्राम बिरादेई, तहसील हनुमना, जनपद रीवा, मध्य प्रदेश एक भूमि खरीदी थी।
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3.366 हेक्टेयर (08 एकड़, 30 डिसमिल) जमीन रजिस्ट्री के जरिए काले धन को व्हाइट मनी में कनवर्ट किया गया। इस भूमि की मौजूदा बाजारू कीमत ₹10,20,00,000 रुपये है।
जिला मजिस्ट्रेट गौरांग राठी द्वारा गैंगस्टर एक्ट धारा-14(1) के तहत उक्त अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया था, जिसके अनुपालन में भदोही व रीवा (मध्य प्रदेश) की संयुक्त पुलिस व प्रशासनिक टीम द्वारा चिन्हित भूमि का सीमांकन करते हुए कुर्की की कार्रवाई की गई। जेल में निरुद्ध गैंगस्टर अभियुक्त विष्णु मिश्र के विरुद्ध गंभीर अपराधों के लगभग डेढ़ दर्जन व माफिया विजय मिश्र के विरुद्ध हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, मारपीट, प्रापर्टी हड़पने, जालसाजी, रंगदारी मांगने के कुल 83 केस दर्ज हैं।