20 साल जेल में रहेगा नाबालिग से मनमानी करने का अभियुक्त
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं, बालिकाओं से जुड़े अपराधों के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने का प्रयास जारी है। इसी क्रम में आज पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अभियुक्त के ऊपर न्यायालय द्वारा ₹50,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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नाबालिग से दुष्कर्म का यह मामला ज्ञानपुर थाना क्षेत्र का है। मामले में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वरनाथ पांडेय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्त दीपक पाठक उर्फ बऊ पुत्र चंद्रकेश पाठक (निवासी अजयपुर, ज्ञानपुर) को धारा 376, 354 व 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास व ₹50,000 (पचास हजार रूपये) अर्थदंड से दंडित किया।