भगाकर नाबालिग से रचाई शादी, फरियाद लेकर पिता पहुंचा थाने
भदोही (विष्णु दुबे). नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और शादी रचाने के मामले में औराई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने धारा 363, 366, 504 और 9 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में सूरज पुत्र रामसजीवन (निवासी रैमलपुर, औराई) को आरोपी बनाया गया है।
औराई थाना क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति के द्वारा औराई पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि उसकी नाबालिग बेटी (उम्र लगभग 16 वर्ष) को बहला-फुसलाकर सूरज भगा ले गया है। भगाने के बाद वह बेटी को लेकर अपने घर में रह रहा है। इस दौरान उसने शादी भी करली है। जब वह अपनी बेटी से मिलने और उसे बुलाने गया तो आरोपी सूरज ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और धमकी देते हुए भगा दिया। पिता की तरफ से बेटी को वापस दिलाने की गुहार लगाई गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
माधोसिंह में हुई दुर्घटना में अज्ञात के खिलाफ केस
भदोही. औराई थाना क्षेत्र के माधौ सिंह (बुआजी का इनारा) के नजदीक 19 मई को हुए सड़क हादसे के प्रकरण में पुलिस ने धारा 279, 337, 338, 304-ए, 427 के तहत अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में मिर्जापुर जनपद के चील्ह, मदनपट्टी निवासी रामकुमार ने तहरीर देते हुए बताया है कि उनके परिवार के कुछ सदस्य 19 मई को एक टेंपो पर सवार होकर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। माधो सिंह के नजदीक एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें टेंपो सवार मीना देवी (50) की मौत हो गई। जबकि तीन लोग घायल हुए थे।