नाबालिग से छेड़खानी के अभियुक्त को पांच साल की सजा, पांच हजार जुर्माना
भदोही. नाबालिग से छेड़खानी के मामले में आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह प्रकरण भदोही थाना क्षेत्र के एक गांव का है। मामले की शिकायत बीते दस फरवरी को पुलिस से की गई थी।
मामले में मिली तहरीर में आरोप लगाया गया था कि टीवी देखने के दौरान आरोपी ने छह वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी की। मामले में पुलिस ने धारा-354ख, 9ए(म)/10 पाक्सो एक्ट में केस दर्ज किया और साक्ष्य संकलन के पश्चात नामजद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया।
विशेष लोक अभियोजक डा. अश्वनी कुमार मिश्र ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो) की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी सत्यनारायण कनौजिया पुत्र ज्ञानी कनौजिया (निवासी खेमापुर, भदोही) को धारा 9(एम)/10 पॉक्सो एक्ट के तहत पांच वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
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