अपराध समाचार

कुख्यात शराब तस्कर पिता-पुत्र की 2.57 करोड़ की संपत्ति कुर्क

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). जनपद में की जा रही कुर्की की कार्रवाई के क्रम में शनिवार को कुख्यात शराब तस्कर गुलाब जायसवाल व उसके बेटे अनिल जायसवाल की चल व अचल संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 2.57 करोड़ रुपये आंकी गई है। प्रशासन के आदेश पर यह कार्रवाई धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में दो गांवों में स्थित भूमि, मकान, वाहन व बैंक में जमा नगदी शामिल है।

एसपी डा. अनिल कुमार ने बताया कि पेशेवर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शनिवार को कुख्यात गैंगस्टर अभियुक्तगण गुलाब जायसवाल पुत्र विश्वनाथ जायसवाल व अनिल जायसवाल पुत्र गुलाब जायसवाल (निवासी गंगारामपुर, दुर्गागंज) की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। गुलाब जायसवाल के द्वारा वर्ष 1992 से  मिलावटी शराब बनाने और उसकी तस्करी का धंधा किया जा रहा है।

यह भी पढ़ेंः लाइसेंसी रिवाल्वर के साथ एक गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी फोटो

एसपी डा. अनिलकुमार ने बताया कि उक्त अभियुक्तों की ग्राम हरिकरनपुर में स्थित मकान/दुकान अनुमानित कीमत 1,47,62,000 रुपये, ग्राम गंगारामपुर व सराय भावसिंह में स्थित 1.233 हेक्टेयर भूमि, कीमत 84,69,000 रुपये व दो पहिया, चार पहिया वाहन (अर्टिगा कार, बोलेरो वाहन, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर, तीन मोटरसाइकिल) अनुमानित कीमत 16,55,000 रुपये व बैंक खाते में जमा  9,02,534 रुपये को आज कुर्क किया गया।

यह भी पढ़ेंः नेपाल से गोवा जा रही डबल डेकर बस में भिड़ा ट्रक, चार यात्रियों की मौत

पिता जिले का और बेटा थाने का हिस्ट्रीशीटरः कुर्क की गई कुल चल व अचल संपत्ति की कीमत 2,57,88,534 रुपये (दो करोड़, 57 लाख, 88 हजार, 534 रुपये) को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में भदोही पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। चिन्हित शराब माफिया गुलाब जायसवाल हिस्ट्रीशीटर व जनपद स्तर का टॉप टेन अभियुक्त है। जबकि बेटा अनिल जायसवाल थाना स्तर का टॉप टेन हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है।

पुलिस रिकार्ड के मुताबिक शराब माफिया के विरुद्ध जनपद सहित विभिन्न जनपदों में शराब तस्करी, हत्या का प्रयास, गुंडा व गैंगस्टर एक्ट सहित तीन दर्जन गंभीर धाराओं वाले प्रकरण दर्ज हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button