माहुल शराब प्रकरणः आधा दर्जन शराब माफियाओं पर लगा NSA
आजमगढ़ (the live ink desk). माहुल शराब प्रकरण में की जा रही कार्रवाई के क्रम में आधा दर्जन शराब माफियाओं के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है। माहुल जहरीली शराब प्रकरण में सात लोगों को जहरीली शराब के सेवन से मौत हो गई थी।
जनपद के अहरौला थाने की पुलिस ने बताया कि जहरीली शराब का कारोबार करने वाले शराब माफियाओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। 21 फरवरी 2022 को कस्बा माहुल में अभियुक्त रंगेश यादव की ठेके की दुकान से मिलावटी अपमिश्रित/अंग्रेजी शराब के सेवन से सात लोगों की मौत हो गई थी। इस संबंध में अहिरौला पुलिस ने धारा 60 (A) आबकारी अधिनियम व 272, 273, 34, 420, 467, 468, 471 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें प्रकाश में आए अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। इसके उपरांत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई।
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अहरौला पुलिस ने बताया कि उक्त अभियुक्तों के जमानत पर छूटने की संभावना के दृष्टिगत लोक व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है, इसके मद्देनजर प्रभारी निरीक्षक थाना अहिरौला की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की। जिलाधिकारी ने एसपी की रिपोर्ट के आधारपर अभियुक्त सूर्यभान पुत्र रामफेर (ग्राम गुवाई, थाना दीदारगंज), पुनीत कुमार यादव पुत्र दयाराम यादव (ग्राम चकगंजली, थाना दीदारगंज), रामभोज पुत्र सुग्रीव (ग्राम समसल्लीपुर, थाना अहरौला), अशोक यादव पुत्र बाबूराम (ग्राम ऊदपुर, थाना फूलपुर), पंकज यादव पुत्र दयाराम (निवासी चकगंजलीशाह (सरांवा) थाना दीदारगंज) और मोहम्मद कलीम पुत्र मोहम्मद सईद (निवासी रूपाईपुर, थाना अहरौला) के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की गई है।
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