Check Bounce प्रकरण में छह माह की सजा, 10 लाख रुपये का अर्थदंड
भदोही. ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत एक अभियुक्त को छह माह की सजा और दस लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह मामला चेक बाउंस (check bounce) से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने ईंट खरीदने के एवज में पांच लाख रुपये का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया। नोटिस तामीला के बावजूद आरोपी द्वारा पैसे का भुगतान न करने के कारण वादी ने न्यायालय की शरण ली।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप बुधवार को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) द्वारा आरोपी कृपाशंकर सिंह पुत्र उमाशंकर सिंह (निवासी चकवा चंदेल, ज्ञानपुर) को धारा 138 एन आई एक्ट के तहत छह माह कारावास एवं ₹10,00,000/- (10 लाख रुपये) अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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औराई पुलिस ने मुनादी करवाकर चस्पा की नोटिस
भदोही. चेक बाउंस (check bounce) होने के मामले में फरारी काट रहे अभियुक्त के आवास पर आज धारा 82 की कार्रवाई की गई। औराई पुलिस के द्वारा मुनादी करवाते हुए नोटिस चस्पा की गई और नियत तिथि तक आरोपी के हाजिर नहीं होने पर 83 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
औराई पुलिस ने बताया कि चेक बाउंस (check bounce) होने के मामले में औराई पुलिस ने केस दर्ज किया है। इसके बाद से अभियुक्त इसरार अली उर्फ इसरारुल पुत्र हाजी रमजान अली (निवासी माधो सिंह, औराई) गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है।
अभियुक्त को नियत तिथि तक न्यायालय के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए आदेशित किया गया है। यदि उक्त अवधि के अंदर अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा तो उसकी चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। न्यायालय के आदेश के क्रम में अभियुक्त के निवास पर थाना औराई पुलिस द्वारा उद्घोषणा कर मुनादी (डुगडुगी) कराई गई एवं 82 सीआरपीसी की नोटिस गवाहों के समक्ष चस्पा की गई।
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