हत्याभियुक्तों को आजावीन कारावास, 80 हजार रुपये का अर्थदंड
एक अन्य प्रकरण में आरोपी को सात साल की सजा व जुर्माना
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए प्रयासरत भदोही पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला सुरियावां थाने का है। पुलिस ने वर्ष 2009 में धारा 302, 34, 120बी का केस दर्ज किया था। इस मामले की विवेचना के पश्चात पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मानीटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विकास नारायण सिंह की प्रभावीपैरवी के फलस्वरूप सात सितंबर को अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्ता शबीना बानो पत्नी लाल मोहम्मद, अभियुक्त अरशद उर्फ पप्पू पुत्र अली जौहर एवं अभियुक्त चांदबाबू उर्फ चंदू पुत्र लाल मोहम्मद (निवासीगण अंबेडकरनगर, सुरियावां) को धारा 302, 34 में आजीवन कारावास, अभियुक्ता शबीना बानो व चांदबाबू को को 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड और अरशद उर्फ पप्पू को 40 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि मृतक यूसुफ की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
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दूसरी तरफ नाबालिग को फुसलाकर कर भगा ले जाने के दोषी अभियुक्त को सात साल की सजा और पांच हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह मामला औराई थाने का है। आरोपी पर धारा 363, 366 व 3/4 पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज किया गया था। मॉनीटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक अश्विनी कुमार मिश्र ने बताया कि विशेष नयायाधीश पॉक्सो एक्ट अभियुक्त शिवाजी वर्मा उर्फ उमेश वर्मा (62) पुत्र श्रीराम वर्मा (निवासी रामपुर, थाना मनीयर, जनपद बलिया) को धारा 363 के तहत सात साल की सजा और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।