अपराध समाचार

कुख्यात गो तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर की 11.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क

प्रयागराज (आलोक गुप्ता). कौड़िहार के क्षेत्र पंचायत प्रमुख और गो तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर की 11.5 करोड़ रुपये की संपत्ति आज कुर्क की गई है। पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम ने कुर्की की यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट धारा 14(1) के तहत की। यह प्रापर्टी धूमनगंज थाना क्षेत्र में स्थित है।

जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर आज एसडीएम सदर, धूमनगंज प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मौर्य सुरक्षा बल के साथ बमरौली पहुंचे और मोहम्मद मुजफ्फर पुत्र स्व. मुख्तार अहमद (निवासी बेगम बाजार, पूरामुफ्ती, मूल निवासी चफरी, नवाबगंज, गंगापार) की नगर निगम जोन-6 में लाल बिहारा बेलानगर, साईं मंदिर कालोनी में स्थित दो अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया। इनकी अनुमानित कीमत 11.5 करोड़ रुपये है।

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उल्लेखनीय है कि एक नवंबर 2018 को धूमनगंज थाना क्षेत्र में एक डीसीएम में 1800 किलोग्राम प्रतिबंधित गो मांस पकड़ा गया था, जिसके संबंध में धूमनगंज पुलिस ने सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया था। इसमें मोहम्मद मुजफ्फर को आरोपी बनाया गया था। मुजफ्फर पर पुलिस पर हमला करने का भी आरोप है। बताते चलें कि पांच अगस्त को मोहम्मद मुजफ्फर के भाइयों व सगे संबंधियों की कुल छह संपत्तियों को कुर्क किया गया था, जिनकी अनुमानित कीमत 4.85 करोड़ रुपये है। आज कुर्क की गई संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल 1133 वर्गमीटर है।

मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ प्रयागराज समेत कुल 30 मामले दर्ज हैं। इसमें प्रयागराज जनपद के विभिन्न थानों में 18, कौशांबी जनपद में दो, फतेहपुर में दो, भदोही जनपद में दो, चंदौली जनपद में चार और वाराणसी जनपद में दो मामले पंजीकृत हैं।

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