भदोही (संजय सिंह). भदोही लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद बने डा. विनोद बिंद का निर्वाचन निरस्त घोषित किए जाने की मांग को लेकर दूसरे नंबर के प्रत्याशी रहे ललितेशपति त्रिपाठी ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
टीएमसी से भदोही लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले ललितेशपति त्रिपाठी का कहना है कि उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले की ट्वीट कर जानकारी देते हुए ललितेशपति त्रिपाठी ने बताया किकिसी अन्य दल का सदस्य रहते हुए डा. विनोद बिंद ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भदोही लोकसभा का चुनाव लड़ा। यह संविधान की 10वीं अनुसूची एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के नियमों का उल्लंघन है।
ललितेशपति त्रिपाठी ने आगे बताया कि इसी को आधार नबाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष एक चुनाव याचिका प्रस्तुत कर यह मांग की है कि 78-भदोही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में डा. विनोद कुमार बिंद का निर्वाचन अमान्य घोषित किया जाए।
भदोही लोकसभा सीट से पहली दफा सांसद चुने गए भाजपा के विनोद बिंद को 459.982 मत मिले थे। यह कुल मतदान का 42.39 फीसद था। जो पिछले चुनाव (2019) में भाजपा प्रत्याशी को मिले कुल मतों से 6.67 फीसद कम था। दूसरे नंबर पर टीएमसी प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी रहे। ललितेशपति त्रिपाठी को कुल मतदान का 38.33 फीसद मत प्राप्त हुआ है। ललितेश के खाते में 415.910 मतदाताओं का समर्थन आया है। इस चुनाव में भाजपा को जीत के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ा था।
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