मनी लांड्रिंग केसः सात दिन के लिए ED की कस्टडी में मऊ विधायक अब्बास अंसारी
प्रयागराज (ज्ञानप्रकाश राय). मऊ विधायक (Mau MLA) और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को सात दिन के लिए ईडी (ED) की कस्टडी में सौंपने का आदेश दिया गया है। मनी लांड्रिंग केस (Money Laundering Case) में शुक्रवार को आधी रात गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी (प्रवर्तन निदेशायल) ने शनिवार को अब्बास अंसारी को प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में पेश किया। जहां सेशन जज ने आय से अधिक संपत्ति रखने के एक प्रकरण में विधायक अब्बास अंसारी को सात दिनों के लिए ED की कस्टडी में सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, आरोपी को ईडी को पांच नवंबर की शाम पांच बजे से 12 नवंबर की दोपहर दो बजे तक कस्टडी में पूछताछ के लिए सौंपा जाता है।
ED के सुपुर्द किए जाने के आदेश के साथ-साथ कोर्ट ने यह भी कहा, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने एमएलए अब्बास अंसारी को एक छूट प्रदान की है कि इस दौरान वह अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकता है, लेकिन अधिवक्ता ED की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
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इसके पूर्व ED ने अब्बास अंसारी का बेली अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवाया। इस पूरी कार्यवाही के दौरान भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई थी।
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ED की तरफ से 14 दिन की कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी। अब्बास अंसारी आय से अधिक संपत्ति रखने के दो मामलों में अभियुक्त हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाबचंद्र अग्रहरि ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ गाजीपुर में एक भूमि पर जबरिया कब्जा कर गोदाम बनाने का मामला है। जिसमें धारा 419, 420, 433, 467, 468, 120बी और 3/4 धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का केस दर्ज है।