Uttar Pradesh: वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दर्ज होगा नामिनी का नाम
लखनऊ (the live ink desk). वाहन के स्थानांतरण के लिए आरटीओ (RTO) चक्कर लगाने वालों को उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ी राहत दी है। अब नये वाहनों के पंजीकरण में नॉमिनी का नाम दर्ज करने के नियम के साथ ही पुराने वाहनों के पंजीयन प्रमाणपत्र (RC) में इस सुविधा को लागू कर दिया है।
परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने वाहनों की आरसी में नॉमिनी का नाम लिखे जाने को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। इस बदलाव से वाहन धारक की मृत्यु होने की दशा में वाहनों के हस्तांतरण में काफी आसानी होगी और लोगों को आरटीओ की भागदौड़ से छुटकारा मिलेगा। शासन के इस फैसले से नये वाहनों के पंजीकरण में नॉमिनी का नाम दर्ज करने के नियम के साथ ही पुराने वाहनों के पंजीयन प्रमाणपत्र (आरसी) में इस सुविधा को प्रभावी कर दिया गया है।
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गौरतलब है कि बीते 12 अक्टूबर को उक्त से संबंधित एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें वाहन मालिक की मृत्यु होने पर वाहन के स्वामित्व-हस्तानांतरण के मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया गया था।
विभागीय मंत्री दयाशंकर सिंह ने वाहन के स्वामित्व-हस्तानांतरण के प्रकरण में वाहन मालिकों को आए दिन होने वाली आ रही कठिनाइयों को देखते हुए इस समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया थे। उनके निर्देश पर परिवहन विभाग ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उक्त के संबंध में प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों को शासनादेश जारी कर दिया गया है।