शिकायतों के निस्तारण के लिए ग्राम पंचायतों में लगाएं चौपाल
ज्यादा शिकायत वाली ग्राम पंचायतों का पहले किया जाएगा चुनाव
प्रतापगढ़ (the live ink desk). जिलाधिकारी डा. नितिन बसंल ने समस्त उप जिलाधिकारियों से कहा है कि जनपद में विभिन्न माध्यमों से (जन सुनवाई, सम्पूर्ण समाधान दिवस, सम्पूर्ण थाना समाधान दिवस एवं अन्य) सरकारी भूमि/तालाब पर कब्जा, व्यक्तिगत भूमि विवाद संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिनमें से काफी शिकायतों का समय से निस्तारण न हो पाने के कारण शिकायतकर्ताओं को बार-बार विभिन्न स्तर पर जाना पड़ता है। जन समस्याओं का ससमय गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण न कराने के कारण समस्या यथावत् बनी रहती है, जिसके कारण जहां एक तरफ कानून व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होता है, वहीं दूसरी तरफ जनपद की छवि धूमिल होती है।
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जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का सम्यक समाधान स्थानीय स्तर पर कराया जाना परम आवश्यक है, जिसके लिए ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम स्तर पर चौपाल का आयोजन कर मौके पर ही उसी दिन समस्या का समाधान सुनिश्चित कराएं। उन्होंने निर्देशित किया है कि प्रत्येक माह तहसील स्तर पर पांच ऐसी ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्रामों का चयन किया जाए, जिनमें विभिन्न समस्याओं के संबंध में सर्वाधिक शिकायती प्रार्थना पत्र समस्त स्रोतों से प्राप्त हो रहे है।
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उपजिलाधिकारी पांच ग्रामों का चयन कर उन ग्रामों में सुविधानुसार समय निर्धारित कर ग्राम स्तरीय समाधान दिवस के आयोजन के लिए अलग-अलग तिथि निर्धारित करते हुए राजस्व, पुलिस, विकास एवं अन्य विभागों के तहसील/विकास खंड स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ समस्याओं को निस्तारित कराएं। आयोजन के लिए निर्धारित तिथि के संबंध में ग्रामवासियों एवं विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को तीन दिवस पूर्व विधिवत् सूचित किया जाए। भूमि विवाद एवं पुलिस विभाग से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के लिए राजस्व एवं पुलिस की टीम गठित कर तत्काल मौके पर भेजते हुए समस्या का त्वरित निस्तारण कराया जाए। प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण ढंग से जांच कर समस्त सुसंगत साक्ष्यों, वीडियोग्राफी एवं दोनो पक्षों की सहमति/हस्ताक्षर के साथ कराकर आख्या तैयार की जाए। धारा-24 एवं 41 की कार्यवाही उल्लंघन करने वाले तत्वों के विरूद्ध नियमानुसार की जाए।
सरकारी भूमि, तालाब, चकरोड आदि पर अतिक्रमण को हटवाते हुए अतिक्रमणों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कराया जाए। समाज कल्याण से संबंधित सभी अनुभाग, कृषि विभाग, ग्राम विकास, पंचायत विभाग आदि से संबंधित विकास खंड स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों की लैपटॉप के साथ उपस्थिति/सीएससी, वीएलई की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए।