पूर्वांचल

अधिक वसूली पर स्टांप वेंडर गुरुप्रसाद का लाइसेंस निरस्त

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). अपर जिलाधिकारी (फाइनेंस) शैलेंद्र कुमार मिश्र ने ज्ञानपुर कचहरी के स्टांप वेंडर (Stamp vendor) गुरू प्रसाद तिवारी का लाइसेंस नं0-13 ( license canceled) अग्रिम आदेश तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। स्टांप वेंडर के खिलाफ कतिपय लोगों द्वारा यह शिकायत की गई है कि उक्त स्टाम्प विक्रेता से स्टाम्प खरीदते समय निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त अधिक मूल्य लिया जाता है। शिकायत करने पर उसके द्वारा कहा जाता है कि लेना हो तो लो नहीं तो यहा से जाओ।

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उक्त प्रकरण का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए एडीएम (वित्त) ने जांच करवाई तो जांच में पाया गया कि मनीष कुमार पांडेय पुत्र जयनाथ पांडेय (निवासी अहिमनपुर, थाना औराई) स्टांप विक्रेता गुरू प्रसाद तिवारी (दीवानी कचहरी, ज्ञानपुर) के पास गया था, उसके द्वारा अधिक मूल्य लेने पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आकर अपना लिखित बयान दिया गया कि उक्त स्टांप विक्रेता से 1000/-00 रुपये का स्टांप पेपर (भारतीय गैर न्यायिक) भारत सरकार लिया। एक हजार रुपये का स्टांप देने के एवज में स्टांप विक्रेता के द्वारा 1100 रुपये लिए गए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरु प्रसाद तिवारी स्टांप वेंडर का निर्गत लाइसेंस अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।

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