बलात्कार के मामले में चेयरमैन गोपाल सर्राफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
प्रयागराज (the live ink desk). अपर जिला जज/ स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट (तृतीय) की अदालत ने नगर पंचायत कोरांव के चेयरमैन गोपाल सर्ऱाफ उर्फ नरसिंह केशरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। गोपाल सर्ऱाफ के खिलाफ धारा 376, डीआईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत गैरजमानती वारंट जारी किया गया है।
बताते चलें कि अपराध संख्या 1100/2019 सरकार बनाम पंकज केशरी आदि के मामले में नरसिंह केशरी उर्फ गोपाल सर्राफ का नाम धारा 161 व 164 सीआरपीसी के तहत करवाए गए पीड़िता के बयान के बाद आया था। इसके बाद न्यायालय ने साक्ष्य के उपरांत धारा 319 सीआरपीसी के तहत सम्मन जारी कर आरोपी को तलब किया था, किंतु नरसिंह केशरी न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ तो न्यायालय द्वारा गैरजमानती वारंट जारी किया फिर भी नरसिंह केसरी उर्फ गोपाल सर्राफ कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ।
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इसके बाद न्यायालय द्वारा 30 सितंबर को नरसिंह केशरी उर्फ गोपाल सर्राफ के विरुद्ध गैरजमानती वारंट के साथ धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही का आदेश जारी किया है, जिसमें अगली सुनवाई की तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
बताते चलें कि उक्त के संबंध में नरसिंह केशरी उर्फ गोपाल सर्राफ द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में क्रिमिनल रिविजन याचिका संख्या 2305/2021 दाखिल की गई, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.09.2022 को रिविजन ख़ारिज करते हुए आदेश दिया था कि दो सप्ताह के अंदर वह न्यायालय में हाजिर होकर नियमानुसार जमानत प्रस्तुत करें और दो सप्ताह तक के लिए गिरफ्तार पर रोक लगा दी गई थी।
अधिवक्ता किताब अली ने बताया कि इस मामले में कोरांव पुलिस ने आरोपी गोपाल केशरी की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी है, लेकिन गोपाल केशरी हाथ नहीं लगा। अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी करने के साथ-साथ धारा 82 के तहत भी कार्रवाई का आदेश दिया है।