मजरिया हिस्ट्रीशीटर का शस्त्र लाइसेंस निरस्त, कोइरौना का एक गुंडा जिला बदर
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). अपराध और अपराधियों के खिलाफ अनवरत की जा रही कार्रवाई नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर तेज हो गई है। इसी क्रम में पुलिस ने एक हिस्ट्रीशीटर का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया है। जबकि कोइरौना के एक अभियुक्त को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है।
नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के मद्देनजर पुलिस द्वारा शातिर, मनबढ व पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
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इसी क्रम में थाना कोइरौना क्षेत्र में आतंक का पर्याय बनते जा रहे एक अभियुक्त को जिला बदर किया गया है। पुलिस के मुताबिक उक्त अभियुक्त महिलाओं के साथ छेड़खानी, अश्लील हरकत, मारपीट, गाली-गलौच से क्षेत्र में भय उत्पन्न कर रहा था। इसे देखते हुए रामप्रसाद उर्फ छोट्टन पुत्र स्व. कड़ेदीन राय (निवासी भटगवां, कोइरौना) जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिला बदर किया गया है।
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इसी क्रम में थाना गोपीगंज क्षेत्र शस्त्र धारक अकबाल बहादुर सिंह उर्फ अरकोटी सिंह पुत्र तेज बहादुर सिंह (निवासी मुलापुर, गोपीगंज) का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया है। अकबाल की आपराधिक गतिविधियोंको देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने राइफल का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की है। गोपीगंज पुलिस ने बताया कि अकबाल सिंह मजरिया हिस्ट्रीशीटर है, जिसके विरुद्ध डकैती, हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली-गलौच व गुंडा अधिनियम जैसी गंभीर धाराओं वाले कुल 11 केस दर्ज हैं। अकबाल बहादुर के खिलाफ ज्ञानपुर थाने में तीन, भदोही में एक और गोपीगंज थाने में विभिन्न संगीन धाराओं वाले कुल सात मुकदमे पंजीकृत हैं।