फर्जीवाड़ा कर शिक्षक बनने वाले गाजीपुर के जालसाज को सात साल की कैद
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). दूसरे के शैक्षिक प्रमाणपत्र को आधार बनाकर शिक्षक की नौकरी हथियाने वाले जालसाज को अदालत ने सात साल के कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला थाना गोपीगंज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेरासपुर का है।
आरोपित है कि गाजीपुर जनपद के ग्राम महेगवा (थाना मरदह) निवासी मणिशंकर चौबे पुत्र चंद्रधर चौबे ने बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी पाने केलिए दूसरे के शैक्षिक प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल किया और भदोही जनपद के गोपीगंज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेरासपुर में नौकरी हथिया ली। मामले की तहरीर मिलने के बाद आरोपी मणिशंकर चौबे के खिलाफ गोपीगंज पुलिस ने धारा- 419, 420, 467, 468, 471 का केस दर्ज किया और मामले की पड़ताल शुरू की।
एपीओ विजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त मामले में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 26 मई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता के शैक्षणिक प्रमाणपत्र के आधार पर सहायक अध्यापक का कार्य करने का दोषी पाया और आरोपी मणिशंकर चौबे पुत्र चंद्रधर चौबे को धारा- 419, 420, 467, 468, 471 में सात वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 13,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।