अपराध समाचार

अवैध तरीके से शराब ढोने वाली स्कार्पियो और ट्रक कुर्क

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). शराब तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रक और स्कार्पियो को आज धारा-72 आबकारी अधिनियम के तहत कुर्क किया गया। कुर्क की गई चल संपत्ति की कीमत 30 लाख रुपये आंकी गई है।

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जिला मजिस्ट्रेट गौरांग राठी द्वारा धारा-72 आबकारी अधिनियम के तहत राज्य सरकार के पक्ष में उक्त दोनों वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया गया था। उक्तआदेश के अनुपालन में गोपीगंज पुलिस ने जब्तीकरण की कार्यवाही की। गोपीगंज पुलिस ने बताया कि 29 सितंबर 2018 को क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक स्कार्पियो को पकड़ा था, जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई थी।

इसी क्रम में भदोही पुलिस ने 11 जुलाई 2019 को क्षेत्र में एक ट्रक पकड़ा था, जिस पर 162 पेटी अंग्रेजी और 40 पेटी बियर बरामद हुई थी। आज जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उक्त दोनों वाहनों को नियमानुसार कुर्क कर लिया गया।

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