बाइक खड़ी करने को लेकर खोया था आपा, अब आजीवन जेल में बिताएंगे चार हत्यारोपी
भदोही. गोपीगंज थाना क्षेत्र के कोइलरा गांव में सात वर्ष पहले मामूली विवाद में हुई हत्या के प्रकरण में अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। दरवाजे पर वाहन खडा करने के विवाद में हुई मारपीट में फायरिंग भी हुई थी।
उक्त मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (प्रथम) शैलोज चंद्रा की अदालत ने चार अभियुक्तों कृष्ण कुमार जायसवाल, शनि, लवकुश और सौरभ जायसवाल को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक कोइलरा गांव निवासी जमुना प्रसाद की तहरीर 17 दिसंबर, 2016 को सुबह साढ़े आठ बजे देवी प्रसाद, रामजी, कृष्ण कुमार, अजय कुमार, सौरभ, शनि आदि ने एक राय होकर हमला कर दिया। रास्ते में बाइक खड़े करने के मामूली से विवाद में हमलावरों ने असलहा और धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया। इसमें कृष्ण कुमार जायसवाल ने रायफल से फायर किया। जिसकी चपेट में आने से कलेक्टर (22) घायल हो गए। इस दौरानअन्य लोगों ने भी तमंचेसे फायर किया था।
इस फायरिंग में प्रीती यादवके सिर व शिवआसरे के दाहिने हाथ में भी गोली लगी थी। मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने देवी प्रसाद, कृष्ण कुमार जायसवाल, अजय कुमार, सौरभ जायसवाल के नाम आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस दौरान देवी प्रसाद की मौत हो गई, जबकि शेष चार अभियुक्तों को सजा सुनाई गई।
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मारपीट के मामले में सश्रम कारावास, अर्थदंड
भदोही. अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलोज चंद्रा की अदालत ने मारपीट के मामले में दोषी अभियुक्तो के खिलाफ तीन-तीन वर्ष कारावास व 13-13 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। गोपीगंज थाना क्षेत्र के कोइलरा गांव निवासिनी अल्का जायसवाल की लिखित तहरीर 16 दिसंबर, 2016 के आधार पर 156(3) सीआरपीसी में दाखिल किया गया।
बताया जाता है कि वादिनी आटो रिक्शा से घर जा रही थी। इसी दौरान डबलू यादव (कोइलरा) ने अपने मकान के सामने से गाडी जाने से मना किया। जिसको लेकर डबलू, कलेक्टर यादव, शिवआसरे यादव, गंगा प्रसाद यादव, जमुना प्रसाद यादव, बहादुर यादव व प्रीती यादव, लवकुश यादव, राजेश यादव, मंटकी यादव (निवासीगण कोइलरा, गोपीगंज) आदि वादिनी के दरवाजे पर लाठी-डंडा लेकर चढ़ आए।
आरोपित है किवादिनी के जेठ देवी प्रसाद व वादिनी को लाठी-डंडे से पीटा। बीचबचाव में आगे आए शनि, सौरभ, कृष्ण कुमार की भी पिटाई की गई और फायरिंग की गई। इस दौरान हमलावरों 23 हजार रुपया भी लूट लिया था। इस मामले में सभी मुल्जिमानों को तीन-तीन वर्ष कारावास व 13-13 हजार रुपये की सजा सुनाई गई है। मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने की।