अपराध समाचार
ड्रग तस्कर को तीन साल की कठोर कारावास सजा
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). अदालत ने एक ड्रग तस्कर को तीन साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को स्वापक औषधि (स्लीपिंग ड्रग) एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम में अपराध के दोषी पाया गया है।
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उक्त के संबंध में सुरियावां पुलिस ने केस दर्ज किया था। आरोपी के खिलाफ दर्ज अपराध संख्या 63/2018 में धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में स्थानीय पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना और साक्ष्य संकलन के पश्चात आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।
विशेष लोक अभियोजक सभाजीत सिंह ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 30 सितंबर को उक्त अभियोग में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने आरोपी को तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।