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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, एक लाख का अर्थदंड

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं/बालिकाओं से संबंधित अपराध में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

जानकारी के मुताबिक 14 अक्तूबर 2021 को गोपीगंज पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई थी। वादी की तहरीर पर पुलिस ने धारा  376(2)(i), 323, 5065(एल)(एम)/6 पाक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया और उक्त प्रकरण में वैज्ञानिक विवेचना, साक्ष्य संकलन एवं त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

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मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक डा. अश्वनी कुमार मिश्र की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो न्यायालय ने अभियुक्त आदर्श गुप्ता उर्फ बंटू पुत्र प्रेमशंकर गुप्ता (निवासी खरहट्टी मोहाल, गोपीगंज) के विरूद्ध फैसला सुनाया गया। नाबालिग से दुष्कर्म करने जैसे जघन्य अपराध का दोषी सिद्ध करते हुए दोषसिद्ध आदर्श गुप्ता उर्फ बंटू को धारा 376 (2)(i) और धारा 5(एम)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 दोनों में दोषसिद्ध किया गया।

अदालत ने आरोपी को कठोर आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थ दंड जमा न करने की दशा में अभियुक्त को तीन वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा और धारा 506 के तहत दोषसिद्ध अभियुक्त को दो वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। उपरोक्त अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि एक लाख रुपये पीड़िता को दी जाएगी।

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