नई दिल्ली (the live ink desk). सड़क यातायात और हाईवे मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों की खरीद–बिक्री पर होने वाले पेपर वर्क जैसी 58 आरटीओ सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो आधार नंबर के जरिए, बिना क्षेत्रीय यातायात कार्यालय (आरटीओ) गए यह काम ऑनलाइन किए जा सकेंगे। सड़क, यातायात और हाईवे मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि ऐसी सेवाएं बिना ऑफिस गए और फेसलेश तरीके से मुहैया कराने पर आम लोगों का समय बचेगा और जरूरी पेपर वर्क पूरा करने में उन्हें आसानी होगी।
इस सुविधा के प्रभावी तरीके से लागू होने के बाद रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालयों में इन कामों के लिए आने वाले लोगों की संख्या भी घटेगी और यह ऑफिस ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। आधार ऑथेंटिकेशन (प्रमाणीकरण) के जरिए नागरिकों को स्वैच्छिक रूप से जो सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी, उनमें लर्निंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रिन्यूअल के लिए आवेदन शामिल है।
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ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा इंटरनेशनल ड्राइविंग, परमिट, कंडक्टर लाइसेंस के लिए एड्रेस में परिवर्तन, गाड़ी के स्वामित्व में बदलाव के लिए आवेदन, यह सब वह सेवाएं ऑनलाइन पूरी की जा सकेंगी। इसके लिए आम लोगों को अपने आधार नंबर के जरिए ऑथेंटिकेशन कराना होगा।
सड़क यातायात और हाईवे मंत्रालय की तरफ से यह सेवाएं अभी स्वैच्छिक रूप से ही शुरू की गई हैं। 16 सितंबर को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है, वह आरटीओ ऑफिस में स्वयं जाकर इन सेवाओं के लिए आवेदन कर सकता है।
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