प्रयागराज (आलोक गुप्ता). पूर्व विधायक रामकृपाल कोल को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सात वर्ष की सजा सुनाई है। यह मामला गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने से जुड़ा हुआ है। 2007 में कोरांव पुलिस (यमुनानगर) ने अपराध संख्या 292, धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज किया था। 17 वर्ष बाद आए इस फैसले में अदालत ने सात साल के कैद की सजा सुनाई है।
पूर्व विधायक रामकृपाल कोल पर विद्यालय के कागजात में जालसाजी एवं धोखाधड़ी करने काआरोप है। सोमवार को सीजेएम/विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट बृजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने अभियोजन अधिकारी और आरोपित के अधिवक्ताओं कीबहस को सुना।
प्रकरण में पेश किए गए साक्ष्यों व मौखिक बयानों के अवलोकन के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। दंड सुनाते हुए अदालत ने कहा, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होने के कारण अभियुक्त रामकृपाल कोल को सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, सदाचार एवं विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों का पालन करना चाहिए था।
पूर्व विधायक रामकृपाल कोल ने अपने सबरी स्मारक डिग्री कालेज की मान्यता केलिए गंभीर अपराध जैसे छल, कूटरचना एवं फर्जी दस्तावेज तैयार किया। इसलिए अभियुक्त रामकृपाल को दंडित किया जाना न्यायोचित होगा। इसके बाद पेशी पर आए एक्स एमएलए को हिरासत में ले लिया गया। रामकृपाल विधानसभा मेजा से दो बार विधायक रह चुके हैं।
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