दशहरा उत्सव एवं दिवाली मेला के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश
प्रयागराज (आलोक गुप्ता). दशहरा उत्सव एवं दिवाली मेला के आयोजन के लिए किसी भी सार्वनजिक स्थल, होटल, क्लब, बैंक्वेट हाल, आडिटोरियम, खेल मैदान में प्रदर्शनी, मेला, झूला, गीत, संगीत, नृत्य, डीजे, डांडिया जैसे अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
यदि इन आयोजनों केलिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति नहीं ली जाती है तो संबंधित प्रतिष्ठान, आयोजक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। बिना पूर्व अनुमति मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर 20,000.00 रुपये का जुर्माना या छह माह की कैद, दोनों से दंडित किया जा सकता है।
राज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर, कलेक्ट्रेट) के सहायक आयुक्त संजय कुमार सिंह ने बताया कि होटल-बैक्वेट हाल, गेस्ट हाउस, गार्डन संचालकों, स्थल स्वामियों, आयोजकों को निर्देशित किया जाता है कि दशहरा उत्सव एवं दिवाली मेला के नाम से होने वाले कार्यक्रम के लिए कम से कम 15 दिन पहले आनलाइन पोर्टल http:// up-gst.com/entertainmenttax/ आवेदन करें और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में हार्डकापी उपलब्ध कराएं।
बिना अनुमति के आयोजन करने पर आयोजक अथवा स्थल स्वामी के विरूद्ध समस्त उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी।