प्रतापगढ़ (हरिश्चंद्र यादव). पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार के निर्देश पर फतनपुर पुलिस ने अपहरण कर हत्या, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के दो मुल्जिमों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया है।
एसपी ने बताया कि संगठित गिरोह के सरगना वाजिद उर्फ मुदस्सिम पुत्र माशूक अली (बघोला, बहरिया, प्रयागराज) और गैंग के सदस्य रूपचंद्र रजक पुत्र स्व. शिवनारायण उर्फ लल्लू रजक (निवासी मेड़ुवाडीह, फतनपुर, प्रतापगढ़, स्थाई पता तेजपुर, मऊआइमा, प्रयागराज) के खिलाफ धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकला (निवारण) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
फतनपुर पुलिस ने बताया कि इस गैंग के लीडर व सदस्यों के द्वारा समाज में भय उत्पन्न करके डर, अशांति का माहौल बनाया जाता है। इन दोनों के खिलाफ फतनपुर ताने में धारा 363, 366, 376डी, 377, 302, 201, 5जी/6 पाक्सो एक्ट, 3(1)द, 3(1)घ, 3(2)5 एससीएसटी का केस दर्ज है। इस मामले में पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया है।
आरोपित है कि गिरोह के सरगना वाजिद उर्फ मुदस्सिम व रूपचंद्र ने 12 अक्टूबर, 2023 को फतनपुर थाना क्षेत्र के मेड़ुआडीह की एक नाबालिग को फोन करके बुलाया और घरके पास बने तालाब के पास गैंगरेप किया। किशोरी के विरोध करने पर कामांध दरिदों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया था। विवेचना के दौरान मृतका का मोबाइल भी बरामद किया गया है।