पूर्वांचल

अवैध प्लाटिंग पर चलेगा बुलडोजर, फांसी स्थल पर बनेगा भव्य शहीद स्मारक

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). ज्ञानपुर और गोपीगंज की सीमा विस्तार के संबंध में आज जिलाधिकारी ने बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिलाधिकारी ने अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर (Bulldozer) चलाने का निर्देश दिया, साथ ही इमली का पेड़ फांसी स्थल पर भव्य शहीद स्मारक बनवाने के लिए निर्देशित किया।

जिलाधिकारी ने विनियमित क्षेत्र ज्ञानपुर-गोपीगंज की मद से नगर पालिका परिषद गोपीगंज के विद्यालय के बाउंड्रीवाल का निर्माण, इमली का पेड़ फांसी स्थल (गोपीगंज- मीरजापुर रोड तिरहा), ज्ञानपुर तहसील रोड का निर्माण, बीडीओ ज्ञानपुर से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण के लिए नियत प्राधिकारी से नक्शा पास कराने का प्रस्ताव पास करते हुए निर्देश दिया।

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जिलाधिकारी ने विनियमित क्षेत्र एवं सभी नगरीय निकाय के ईओ को निर्देशित किया कि जर्जर भवन, दुकान स्वामियों को निर्धारित समय में ध्वस्तीकरण कराने का नोटिस जारी किया जाए। समय सीमा में भू-स्वामी द्वारा ध्वस्तीकरण न कराने पर प्रशासन द्वारा लीगल ध्वस्तीकरण कराते हुए उसका शुल्क वसूला जाएगा। अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र द्वारा बताया गया कि 31 भू-स्वामियों को नोटिस जारी की गई है।

सीमा विस्तार में 51 नये गांव शामिलः जिलाधिकारी ने सभी लंबित मानचित्र का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया, साथ ही अवैध प्लाटिंग पर नियत प्राधिकारी द्वारा अविलंब कार्यवाही करते हुए ध्वस्तीकरण का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र को ज्ञानपुर-गोपीगंज नियमित तौर पर रोस्टर बनाकर कर्मिक जांच के क्रम में पूर्व में निर्मित कामर्शियल भवन एवं नवनिर्माण की जांच का निर्देश दिया।

सीमा विस्तार के संबंध में जानकारी देते हुए सहयुक्त नियोजक (नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग) ने बताया कि वर्तमान में समाहित 57 ग्रामों के अतिरिक्त विनियमित क्षेत्र सीमा विस्तार में कुल 51 ग्रामों को शामिल करते हुए 108 ग्रामों का संशोधित विनियमित क्षेत्र का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजे जाने के लिए अनुमोदित किया गया।

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