लोकतंत्र के उत्सव में मतदाता बढ़-चढ़कर करें भागीदारी: गौरांग राठी
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन व चुनाव में खलल डालने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्यवाहीः डा. अनिल कुमार
सातों निकायों के अध्यक्ष व सदस्य के सभी उम्मीदवारों के साथ डीएम व एसपी ने की बैठक, आचार संहिता का पढ़ाया पाठ
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). ‘नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023’ को सकुशल संपन्न कराने केलिए सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी और एसपी डा. अनिल कुमार ने सातों निकायों के सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक की और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की अपील की। सभी उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय संबंधी बुकलेट प्रदान की गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि निकाय चुनाव में आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकतंत्र के इस उत्सव में सभी मतदाता बढ़-चढ़कर मतदान करें।
पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार ने बताया कि निर्वाचन फ्री, फेयर व पीसफुल ढंग से संपन्न होगा। आचार संहिता के उल्लंघन, निर्वाचन में खलल डालने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी मतदाता स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयरहित होकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को अपना मत दें।
विज्ञापन देने के लिए लेनी होगी अनुमतिः बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य एवं जिला स्तरीय अनुश्रवण कमेटी सदस्य/मुख्य कोषाधिकारी धर्मेंद्र पति त्रिपाठी ने राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नगरीय निकाय निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के दिशा निर्देश पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए अध्यक्ष व सदस्य के सभी उम्मीदवारों को अवगत कराया कि वे टीवी चैनल, केबिल नेटवर्क, वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात् ही कर सकेंगे। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामग्री, जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। मुद्रण में फोटोकॉपी भी सम्मिलित होगी।
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48 घंटे पहले बंद हो जाएगा चुनाव प्रचारः किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों, प्रत्याशियो के अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य धारा-171-एच के तहत दंडनीय होगा। मतदान सामाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इसमें टीवी, केबिल, चैनल, रेडियो, प्रिंट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार विज्ञापन भी सम्मलित होगा। निर्वाचन अवधि में सरकारी खजाने से किसी अखबार या मीडिया में नगरीय निकायों से जुड़े किसी विभाग द्वारा कोई भी विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे।
प्रत्याशियों की समस्याओं का हुआ समाधानः इसके अलावा प्रत्याशियों को व्यय संबंधी जानकारी मुख्य कोषाधिकारी ने दी। बैठक में सातों निकायों के अध्यक्ष व सदस्य उम्मीदवारों की जिज्ञासाओं, जानकारी, सुझावों को गंभीरता से सुना गया और जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने सभी का समाधान किया। बैठक में सातों निकायों के सभी उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन सामग्री व्यय रेट सूची, व्यय विवरण पंजिका का निशुल्क वितरण किया गया। अनुपस्थित उम्मीदवार या जिन उम्मीदवारों को बुकलेट नहीं प्राप्त हुई है, वे अपने रिटर्निंग ऑफिसर या जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में एएसपी राजेश भारती, तहसील ज्ञानपुर भदोही औराई के उप जिलाधिकारी, जिला सूचना अधिकारी डा. पंकज कुमार, सभी आरओ मौजूद रहे।