चुनाव ड्यूटी में लगे लोग भी डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान
डाक मतपत्र से संबंधित सभी कार्मिकों को दिया गया प्रशिक्षण
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी की अगुवाई में बुधवार को मतदान कार्मिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में बैठक की गई। सीडीओ ने बताया कि डाक मतपत्र के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप व नियमों की जानकारी दी। कहा, मतदान के दिन निर्वाचन ड्यूटी के कारण तमाम अधिकारी/कर्मचारी मतधिकार से वंचित हो जाते हैं। इसके लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था दी जा रही है।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मचारी/अधिकारी मतदान से वंचित न रह जाएं, इसके लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए डाक मतपत्र की व्यवस्था की गई है, इसमें स्थानीय निवासी मतदान कर्मी के अलावा गैरजनपदीय मतदान कार्मिकों को भी मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी। बताया कि डाक मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम का क्रम वही होगा, जो उम्मीदवारों की अंतिम सूची सूची में है। मतपत्र का नमूना पत्र के साथ संलग्न रहेगा। पोस्टल मत पत्र की नगर निकायवार संख्या का निर्धारण निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अनुमानित संख्या के आधार पर किया जाएगा।
डाक मतपत्र के लिए प्रत्येक कर्मचारी को एक घोषणा-पत्र भरना होगा। इस घोषणा-पत्र के सत्यापन के लिए सक्षम अधिकारी की तैनाती काउंटर पर कराई जाएगी। आवेदन पत्र के साथ ड्यूटी आदेश भी संलग्न किया जाएगा।
मतदान के दिन निर्वाचन ड्यूटी में ड्राइवर, क्लीनर, हेल्पर और अन्य व्यक्तियों को लगाया जाता है। पर्याप्त समय पूर्व इन सभी को डाक मतपत्र की सुविधा उपब्ध कराई जाएगी। बताया कि पंजीकृत डाक से अथवा विकल्प में डाक मतपत्र सुविधा केंद्र/काउंटर पर डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा प्रदान की जा सकती है। जिन निर्वाचकों को डाक मतपत्र निर्गत किए जाएंगे, निर्वाचक नामावली में उनके क्रमांक के सम्मुख लाल स्याही से पीबी अंकित किया जाएगा।
जिन कार्मिकों को डाक मतपत्र निर्गत कर दिया जाएगा, उन्हें मतदान स्थल पर मत डालने का अधिकार नहीं होगा। चाहे उन्होंने डाक मतपत्र का प्रयेाग न किया हो। इसके अतिरिक्त पूरे प्रशिक्षण अवधि में निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों को उपरोक्त सुविधा दी जाएगी, ताकि कोई भी कर्मचारी मतदान से वंचित न रह जाएं। इन काउंटर पर मतदान का संचालन उन्ही नियमों एवं प्राविधानों के अधीन किया जाएगा, जिन्हें सामान्य मतदान प्रक्रिया में अपनाया जाता है। प्रशिक्षण में उपायुक्त मनरेगा राजाराम, सहायक प्रभारी अधिकारी डाक मतपत्र अमितेश सिंह सहित अन्य निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारी व मतकार्मिक उपस्थित रहे।