पूर्वांचल

कालीननगरी में 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी धारा 144

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). जिला मजिस्ट्रेट गौरांग राठी ने मंगलवार को जनपद में धारा 144 लागू (Section 144) की है। यह आदेश 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।  जिला मजिस्ट्रेट गौरांग राठी ने अपने आदेश बताया कि आगामी दिनों में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, रामायण मेला सीतामढ़ी, बकरीद एवं मोहर्रम आदि त्योहार पड़ रहे हैं। इसके दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद की सीमा में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 प्रभावी की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, इस दौरान कोई भी व्यक्ति ईंट-पत्थर आग्नेयास्त्र/विस्फोटक पदार्थ, तलवार, भाला, भुजाली, लाठी-डंडा या कोई धारदार हथियार लेकर नहीं निकलेगा और न ही इसका प्रदर्शन करेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी, सिख व गोरखा जाति के व्यक्तियों पर, जो प्रथा के अनुसार कृपाण व खुखरी के अधिकारी हैं, पर लागू नहीं होगा।

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कोई भी व्यक्ति उत्तेजक भाषण व नारे आदि नहीं लगाएगा। ऐसे किसी भी कार्य, जिससे शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका होगी, उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जुलूस अथवा सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान, सड़क या गली में चार) से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे।

गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत कोविड-19 की गाइडलाइंस में जारी दिशा निर्देशों के साथ ही सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश छह जून से 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। इसके उल्लंघन पर धारा 188, आपदा प्रबंधन की धारा 51, 60 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

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