पूर्वांचलराज्य

सीसीटीवी कैमरे पर दिखेगी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था

विभिन्न प्वाइंट के साथ आगे-पीछे तैनात रहेगी फोर्स, फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था, अफसरों ने लिया जायजा

भदोही (संजय सिंह). मतदान के पश्चात जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखा जाएगा, उसकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, इसका जायजा लेने के लिए बुधवार को अधिकारियों की टीम स्ट्रांग रूम पहुंची थी। सामान्य प्रेक्षक बी जांन त्लंगतिनखुम, पुलिस प्रेक्षक संध्या रानी मेहता की अध्यक्षता में जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह, पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन के साथ प्रत्याशी के अभिकर्थाओं ने सुरक्षा व्यवस्था देखी।

मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रुम में रखने के बाद मतगणना तिथि (चार मई तक) पर ही खोला जाएगा। दोनों प्रेक्षकों ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सभी बिंदुओं पर अलग-अलग जांच की और विभिन्न प्वाइंटों पर मोर्चा बनाकर संतरी की तैनाती का निर्देश दिया। स्ट्रांग रूम के आगे व पीछे भी जाकर वहां की सुरक्षा का जायजा लिया गया। तीनों स्ट्रांग रूम के बाहर बड़ी एलईडी स्क्रीन पर सील स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरे का प्रसारण होगा।

मतगणना तिथि चार मई को काउंटिंग के दौरान तीनों काउंटिंग स्थल पर प्रत्याशियों /अभिकर्ताओं के बैठने/अवलोकन के लिए निर्धारित स्थल बनाया गया है, जहां से वे बैठकर मतगणना प्रक्रिया का अवलोकन कर सकेंगे। इस दौरान स्ट्रांग रूम के विभिन्न प्वाइंटों पर मोर्चा बनाकर संतरी की तैनाती का पुलिस प्रेक्षक ने निर्देश दिया, साथ ही फायर ब्रिगेड के पुलिस कर्मी भी लगातार मुस्तैद रहेंगे।

निरीक्षण के दौरान एडीएम वीरेंद्र मौर्य, समस्त सहायक रिटर्निग ऑफिसर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

गुरुवार शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार, 25 मई को डाले जाएंगे वोट

भदोही. छठवें चरण के चुनाव प्रचार केलिए गुरुवार आखिरी दिन होगा। गुरुवार शाम छह बजे तक ही प्रचार किया जा सकेगा। इसके बाद 25 मई यानी शनिवार को मतदान होगा।

जिला मजिस्ट्रेट विशाल सिंह ने बताया कि छठवें चरण का चुनाव कराने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने से पूर्व के 48 घंटे की अवधि में अर्थात 23 मई की शाम छह बजे लोकसभा निर्वाचन के लिए भी चुनाव प्रचार-प्रसार संबंधी समस्त गतिविधियों व अभियानों पर प्रतिबंध लग जाएगा। चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों में सभी राजनैतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की मौजूदगी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी।

बताया कि छठवें चरण का चुनाव प्रचार अभियान समाप्ति के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त उप जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राजनैतिक दलों के सभी बाहरी पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस दौरान इन निर्वाचन क्षेत्रों में उपस्थित न रहें। इसके लिए मतदान से पहले चुनाव प्रचार पर रोक संबंधी आयोग के निर्देश को सभी राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के संज्ञान में लाना सुनिश्चित करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर रोक लगाई गई है।

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