गैंगस्टर के अभियुक्त को तीन वर्ष का सश्रम कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदंड
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). विशेष लोक अभियोजक और पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के दोषी को न्यायालय ने तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
दुर्गागंज थाना क्षेत्र के हरदुआ के रहने वाले गैंगस्टर सुरेश हरिजन पुत्र राम अधार के खिलाफ भदोही थाने में धारा- 3(1) यूपी गैंगस्टर में का केस दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मिश्र ने बताया कि की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप व गवाहों को सुनते हुए एफटीसी प्रथम की अदालत ने अभियुक्त सुरेश हरिजन पुत्र रामाधार (निवासी हरदुआ, थाना दुर्गागंज) को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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