नाबालिग की आबरू लूटने के आरोपी को सात साल की कैद
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). महिलाओं, बालिकाओं से संबंधित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत एक मामले में की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आरोपी को अदालत ने सात साल के कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला दुर्गागंज थाने से संबंधित है। नौ अक्टूबर 2018 को पुलिस को मिली तहरीर के मुताबिक 17 वर्षीय बालिका को एक युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। दुर्गागंज पुलिस ने धारा- 363, 366, 376 व 3/4 पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज किया और विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
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विशेष लोक अभियोजक कमलेश्वरनाथ पांडेय ने बताया कि उपरोक्त अभियोग में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट) ने अभियुक्त रवि गौड़ उर्फ रविशंकर गौड़ पुत्र शिवराम गौड़ (हालपता ग्राम गोपीपुर, दुर्गागंज, स्थाई पता ग्राम सरावां, पवारा, जौनपुर) को नाबालिग को भगा ले जाने व दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में दोष सिद्ध करार दिया है। उक्त अभियुक्त को सात साल की कठोर सजा (कारावास) के साथ बीस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है।