पश्चिमांचल

UP: टाउनशिप नीति 2023 मंजूर, उद्यमियों को मिलेगा पांच लाख का दुर्घटना बीमा

लखनऊ (the live ink desk). उत्तर प्रदेश में MSME Day के एक दिन बाद हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें MSME सेक्टर को प्रोत्साहित करते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। योगी कैबिनेट की बैठक में ‘मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना’ को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत सूक्ष्म उद्यमियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत उद्यमी के निधन या फिर विकलांग होने की स्थिति में पांच लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

UP के CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में 18 वर्ष से 60 वर्ष के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है। इसमें ऐसे सूक्ष्म उद्यमियों को लाभांवित किया जाएगा, जो जीएसटी विभाग के द्वारा संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। यदि किसी सूक्ष्म उद्यमी की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। इसी तरह स्थाई अपंगता पर भी पांच लाख रुपये तक का प्राविधान किया गया है।

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वित्त मंत्री ने बताया कि दुर्घटना की दशा में पीड़ित परिवार द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था में आवेदन के बाद समस्त प्रपत्रों की एक प्रति संबंधित जिले के उपायुक्त उद्योग को प्रस्तुत की जाएगी। क्लेम धनराशि की संस्तुति प्राप्त होने के बाद निदेशालय स्तर से उद्यमी के नामित वारिस को बीमा की धनराशि डीबीटी के माध्यम से एक माह में दे दी जाएगी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में स्थापित कुल MSME इकाइयों का 15 प्रतिशत उद्यम ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य न होने के कारण इन इकाइयों के आंकड़े औपचारिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। औपचारिक आंकड़ों की उपलब्धता न होने से इस क्षेत्र का आर्थिक योगदान वास्तविक रूप से प्रदर्शित नहीं हो पाता। वहीं नीति निर्धारण में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते योगी सरकार ने सूक्ष्म उद्यमियों को राहत देने का निर्णय लिया है।

यूपी टाउनशिप नीति 2023 को भी मिली मंजूरी

बुधवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 (Township policy) को मंजूरी दी गई है। इसके लागू होने से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। जन-सामान्य के लिए उचित मूल्य पर नागरिक सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक टाउनशिप की सुविधा उपलब्ध होगी। नगरों के सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन में बढ़ोत्तरी होगी।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार नगरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में यह निर्णय लिया गया है। इसमें डेवलपर और डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी तय की गई है। इसमें 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस एवं 10 प्रतिशत एलआईजी का भी प्राविधान होगा। निर्धारित भूमि की अनिवार्यता को 25 एकड़ से घटाकर 12.25 एकड़ तक कर दिया गया है।

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