नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोपी को दो साल की सजा
भदोही. नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के दोषी को न्यायालय ने दो साल, 52 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला सुरियावां थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक चार जनवरी, 2019 को एक महिला ने पुलिस से शिकायत की। बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को एक युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इस मामले में पुलिस ने धारा-363, 366, 376, 506 व 3/4 पाक्सो एक्ट में केस दर्ज किया और मामले की तहकीकात शुरू की। स्थानीय पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन व त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) कौलेश्वरनाथ पांडेय ने बताया कि पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद 12 मई, 2023 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश चिल्ड्रेन कोर्ट) द्वारा दोषसिद्ध अपचारी को धारा-363 के अपराध में दो वर्ष, 52 दिवस कारावास व 3,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया।