The live ink desk. सरकारी नौकरी का एक मुख्य भाग, जिसे हम पेंशन के नाम से जानते हैं, हर कोई पाना चाहता है। अभी भी सरकारी कर्मियों के मन में पुरानी पेंशन स्कीम पाने की लालसा है। इसी बीच शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट ने नई पेंशन योजना के विकल्प के रूप में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट के द्वारा मंजूर यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी और इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभांवित होंगे।
शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंता भी उठती रही है और पेंशन इसका अहम भाग है। कहा, सरकारी कर्मचारी देशभर में लोगों की सेवा करते हैं और इससे समाज में एक व्यवस्था चलती है, समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है।
बताया कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में सुधार की मांगों पर विचारोपरांत यूपीएस को मंजूरी दी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा, कर्मियों की मांग थी कि उन्हे पेंशन के रूप में एक निश्चित धनराशि मिलनी चाहिए। यह उनकी वाजिब मांग है। इसे देखते हुए यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत 25 वर्ष तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अंतिम एक वर्ष (रिटायरमेंट से ठीक पहले) की अवधि के दौरान औसत बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के तौर पर मिलेगा और कर्मचारियों की मृत्यु के बाद पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को मिलेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें महंगाई राहत भी दी जाएगी।
सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई यूनिफाइड पेंशन योजना को व्यापक विचार विमर्श के बाद लाया गया है। योजना के तहत इससे कम वक्त (25 वर्ष से कम सेवा अवधि और दस वर्ष से अधिक) तक सेवा की है तो पेंशन भी उसी अनुसार बनेगी। किसी कर्मचारी की सेवा में रहने के दौरान निधन होने पर पत्नी (आश्रित) को 60 फीसदी पेंशन के रूप में दियाजाएगा।
यदि कर्मचारी ने दस साल से कम सेवा की है तो उस स्थिति में कर्मचारी को कम सेकम 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। दी जान वाली पेंशन में महंगाई को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें भी इस स्कीम को अपने यहां लागू कर सकती हैं।
दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने कहा, देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Unified Pension Scheme
- Assured Pension: Retirees will now receive 50% of their average basic pay over the last 12 months before retirement as a pension for a minimum qualifying service of 25 years.
Proportionate for lesser service period upto a minimum of 10 years of service. - The Government is increasing its contribution from 14% to 18.5%. Employee contribution will not increase.
- Assured Family Pension: In case of a pensioner’s unfortunate demise, their family will receive 60% of the pension the employee was receiving.
- Assured Minimum Pension: ₹10,000 per month as pension, on superannuation after minimum 10 years of service.
- Inflation Protection: Pensions will be indexed to inflation!
Dearness Relief will be based on the All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW), as in case of serving employees. - Lump-Sum Payment at superannuation in addition to gratuity. 1/10 th of monthly emoluments (Pay+DA) as on the date of superannuation for every completed six months of the service.
This Payment will not reduce the quantum of assured pension. - Provisions of UPS will apply to past retirees of NPS (who have already superannuated).
Arrears for past period will be paid with interest at PPF rates. - UPS will be available as an option to the employees. Existing NPS / VRS with NPS as well as future employees will have an option of joining UPS. Choice, once exercised, will be final.
- UPS is being implemented by the Central Government.
Benefiting ~23 lakh Central Government employees. - The same architecture has been designed for adoption by State Governments.
If also adopted by State Governments, can benefit over 90 lakh Government employees who are presently on NPS.